Instructions issued by the RPSC before the school lecturer exam स्कूल व्याख्याता संस्कृत शिक्षा विभाग की परीक्षा देने से पूर्व पढ़ ले ये निर्देश

राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा संस्कृत शिक्षा विभाग की परीक्षाएं 17 नवंबर से 21 नवंबर के बीच आयोजित करने जा रहे है। स्कूल व्याख्याता की परीक्षा देने से पूर्व महत्वपूर्ण अनुदेश पढ़कर परीक्षा देने जाए। क्योंकि आए दिन आयोग द्वारा कुछ न कुछ परिवर्तन किए जा रहे है। इस बार आयोग ने परीक्षा केंद्र सामान्य ज्ञान व सामान्य विज्ञान एवं संबंधित विषय का अलग अलग जिलों मे केंद्र आवंटित किया गया है। जिससे अभ्यर्थियों को आने जाने में परेशानी का सामना करना पड़ सकता है।

Instructions issued by the RPSC before the school lecturer exam
Instructions issued by the RPSC before the school lecturer exam

आयोग द्वारा इस बार अलग अलग परीक्षा केंद्र 200 किलोमीटेर तक दूर दिया गया, जिससे कोई अभ्यर्थियों को परीक्षा केंद्र पर पहुँचने पर कठिनाई का सामना करना पड़ेगा। ऐसे में कई अभ्यर्थी परीक्षा देने भी नहीं जा सकते है।

परीक्षा केंद्र पर क्या ले सकते है –

संस्कृत शिक्षा विभाग की स्कूल व्याख्याता परीक्षा देने जाने से पहले परीक्षा केंद्र पर ले जाने योग्य वस्तु के बारे मे जान ले। परीक्षा केंद्र पर प्रवेश पत्र , 3.5 cm x 4.5 cm  साइज का नवीनतम स्पष्ट रंगीन फोटो, नीली स्याही का पारदर्शी बॉल पेन, स्पष्ट फोटोयुक्त मूल पहचान पत्र एवं दिव्यांगता का प्रमाण पत्र, वचन पत्र, श्रुतलेखक की शैक्षणिक योग्यता/वचन पत्र (यदि लागू हो तो)।

अद्यतन मूल आधार कार्ड (रंगीन प्रिंट )लेकर उपस्थित होवें। यदि मूल आधार कार्ड पर फोटो पुरानी अथवा अस्पष्ट है तो अन्य मूल फोटो पहचान पत्र यथा ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, मतदाता पहचान पत्र जिसमें रंगीन व नवीनतम स्पष्ट फोटो हो, लेकर परीक्षा केंद्र पर उपस्थित होवें।

परीक्षार्थियों के लिए अनुदेश

1.ई-प्रवेश पत्र प्रोविजनल है, परीक्षार्थी को परीक्षा में बैठने से पूर्व अपनी पात्रता के सम्बन्ध में संतुष्ट हो जाना चाहिए।
2.परीक्षार्थी परीक्षा केंद्र पर केवल निम्नलिखित सामग्री लेकर उपस्थित होवें:-
 i.  ई-एडमिट कार्ड।                                         ii. 3.5 cm x 4.5 cm  साइज का नवीनतम स्पष्ट रंगीन फोटो।
 iii. नीली स्याही का पारदर्शी बॉल पेन।।                         iv. स्पष्ट फोटोयुक्त मूल पहचान पत्र।
 v. दिव्यांगता का प्रमाण पत्र, वचन पत्र, श्रुतलेखक की शैक्षणिक योग्यता/वचन पत्र (यदि लागू हो तो)।
उक्त सामग्री के अतिरिक्त अन्य किसी सामग्री को परीक्षा केंद्र के भीतर ले जाने की अनुमति नहीं होगी।
3.परीक्षार्थी का परीक्षा केन्द्र में करेक्शन पेन/व्हाइटनर/सफेदा ले जाना पूर्णतया प्रतिबंधित है एवं ओ.एम.आर. उत्तर पत्रक में करेक्शन पेन/व्हाइटनर/सफेदा का उपयोग निषिद्ध है।
4.अभ्यर्थी द्वारा परीक्षा केंद्र पर पहचान हेतु अद्यतन मूल आधार कार्ड (रंगीन प्रिंट )लेकर उपस्थित होवें।यदि मूल आधार कार्ड पर फोटो पुरानी अथवा अस्पष्ट है तो अन्य मूल फोटो पहचान पत्र यथा ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, मतदाता पहचान पत्र जिसमें रंगीन व नवीनतम स्पष्ट फोटो हो, लेकर परीक्षा केंद्र पर उपस्थित होवें।
5.परीक्षा केन्द्र में किसी भी परीक्षार्थी को प्रत्येक प्रश्न-पत्र की परीक्षा प्रारम्भ होने के 60 मिनट पूर्व तक ही प्रवेश दिया जायेगा। उसके पश्चात् केन्द्र में प्रवेश नहीं दिया जायेगा।
6.अभ्यर्थी परीक्षा के दिन परीक्षा केंद्र पर प्रवेश के लिए नियत समय से पर्याप्त समय पूर्व परीक्षा केंद्र पर आवश्यक रूप से उपस्थित हो जाएं ताकि सुरक्षा जांच एवं पहचान का कार्य समय पर पूर्ण हो सके। देरी से आने पर तलाशी में समय लगने के कारण परीक्षा में शामिल होने से वंचित हो सकते हैं, अतः समय पर उपस्थित होना सुनिश्चित करे।
7.परीक्षा केन्द्रों पर अभ्यर्थियों की गहन सुरक्षा जांच (Frisking) की जाएगी | अतः परीक्षार्थी लाख/कांच की पतली चूड़ियों के अलावा अन्य कोई जेवरात पहनकर नहीं आवें | परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में किसी भी प्रकार की घड़ी, धूप का चश्मा, बैल्ट, हैण्ड बैग, हेयर पिन, गण्डा/ताबीज, कैप/हैट, स्कार्फ, स्टॉल, शौल, मफलर पहनकर प्रवेश की अनुमति नहीं होगी।
8.पुरुष अभ्यर्थी आधी आस्तीन के शर्ट/टी-शर्ट/कुर्ता, पेंट/पायजामा एवं हवाई चप्पल/स्लीपर पहनकर आएंगे। महिला अभ्यर्थी सलवार सूट या साड़ी, आधी आस्तीन का कुर्ता/ब्लाउज, हवाई चप्पल/स्लीपर पहनकर एवं बालों में साधारण रबड बैण्ड लगा कर आयेगी। इससे सुरक्षा जांच में सहयोग मिलेगा।
9.सिख धर्म के अभ्यर्थियों को कड़ा, कृपाण एवं पगड़ी आदि धार्मिक प्रतीक धारण कर परीक्षा में शामिल होने की अनुमति प्रदान की जाती है। फ्रिस्किंग के दौरान उपर्युक्त के अतिरिक्त अन्य कोई संदेहास्पद उपकरण/वस्तु पाया जाता है तो उसे परीक्षा केंद्र पर प्रवेश की अनुमति नहीं दी जायेगी।
10.ऐसे परीक्षार्थी जिनका परीक्षा केंद्र उसी संस्था में है जहाँ वे कार्यरत हैं ,उन्हे इस संबंध में परीक्षा दिनांक से कम से कम 02 दिवस पूर्व केंद्राधीक्षक को आवश्यक रूप से लिखित में सूचना देनी होगी|अभ्यर्थी द्वारा ऐसा नही करने/परीक्षा दिवस को ही सूचना देने पर परीक्षा में बैठने नहीं दिया जायेगा एवं इसकी समस्त जिम्मेदारी अभ्यर्थी स्वयं की होगी|
11.परीक्षार्थी को परीक्षा सम्पन्न होने के पश्चात् प्रश्न-पत्र बुकलेट और ओ.एम.आर. उत्तर पत्रक की कार्बन प्रति साथ ले जाने की अनुमति है। परीक्षार्थी को उत्तर पत्रक की कार्बन प्रति चयन प्रक्रिया पूर्ण होने तक सुरक्षित रखनी होगी एवं आयोग द्वारा मांगे जाने पर प्रस्तुत करनी होगी।
12.ऐसे दिव्यांगजन अभ्यर्थी जो आयोग द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार श्रुतलेखक की सुविधा प्राप्त करने के पात्र हैं, उन्हें परीक्षा दिनांक से पूर्व (स्वयं का श्रुतलेखक लाने वाले अभ्यार्थियों को परीक्षा दिनांक से कम से कम एक दिवस पूर्व एवं आयोग /केंद्राधीक्षक से श्रुतलेखक प्राप्त करने वाले अभ्यार्थियों को परीक्षा दिनांक से कम से कम दो दिवस पूर्व)दिव्यांगता का चिकित्सा प्रमाण पत्र, अभ्यर्थी एवं श्रुतलेखक का वचन पत्र, श्रुतलेखक की शैक्षणिक योग्यता संबंधी दस्तावेज एवं पहचान पत्र केंद्राधीक्षक को प्रस्तुत करने होंगे | केंद्राधीक्षक इन सभी दस्तावेजों की जांच करने के उपरान्त पात्र दिव्यांग अभ्यार्थियों को नियमानुसार श्रुतलेखक हेतु अनुमत करेगा /उपलब्ध करवायेगा या क्षतिपूरक समय प्रदान करेगा|उक्त संबंध में विस्तृत निर्देशों का आयोग की वेबसाइट पर भी अवलोकन करें।
13.ऐसे दिव्यांगजन अभ्यर्थी जो नियमानुसार श्रुतलेखक की सुविधा प्राप्त करने के लिए पात्र हैं, वे ही क्षतिपूरक समय के लिए पात्र हैं।अत: ऐसे दिव्यांगजन अभ्यर्थी जो केवल क्षतिपूरक समय की मांग करते हैं, उन्हें भी परीक्षा दिनांक से पूर्व (कम से कम एक दिवस पूर्व) केन्द्राधीक्षक को वांछित दिव्यांगता का चिकित्सा प्रमाण पत्र एवं अन्य आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत कर क्षतिपूरक समय की मांग करनी होगी।
14.श्रुतलेखक की सुविधा प्राप्त करने के संबंध में किसी भी प्रकार की परेशानी के समाधान हेतु परीक्षा दिवस से पूर्व आयोग कार्यालय के दूरभाष नं. 0145-2635255 पर सम्पर्क करें।
15.दिव्यांग अभ्यर्थी श्रुतलेखक से परीक्षा के दौरान किसी भी प्रकार का अनुचित लाभ नहीं लेगा एवं श्रुतलेखक केवल वही लिखेगा जो दिव्यांग अभ्यर्थी बोलेगा।श्रुतलेखक अपने विवेक से कोई भी उत्तर नहीं लिखेगा।
16.परीक्षा कक्ष में अपनी निर्धारित सीट पर ही बैठे, अन्य सीट पर बैठने पर अनुपस्थिति दर्ज कर अभ्यर्थी के विरुद्ध कार्यवाही की जा सकती है।
17.ओ.एम.आर. शीट में अधूरे/गलत रोल नम्बर भरने वाले, दो या दो से अधिक अभ्यर्थियों द्वारा एक ही रोल नम्बर भरे जाने पर गलत रोल नम्बर भरने वाले अभ्यर्थी को मूल्यांकन प्रक्रिया से पृथक किया जा सकेगा तथा नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।
18.परीक्षा समाप्त होने पर अभिजागर द्वारा ओ.एम.आर. उत्तर पत्रक एकत्रित करने के पश्चात् ही परीक्षार्थियों को अपनी सीट छोड़ने की अनुमति होगी।
19.परीक्षा के दौरान परीक्षार्थी प्रश्न-पत्र बुकलेट का कोई भी पृष्ठ या उसका हिस्सा अलग नहीं करेंगे। ऐसा करने पर आयोग द्वारा आपराधिक प्रकरण दर्ज कराने के अलावा दण्डात्मक कार्यवाही भी की जा सकेगी।
20.ओ.एम.आर. उत्तर पत्रक में निर्धारित प्रविष्टियों/उत्तर के गोले गहरे करने के अलावा कोई भी निशान या संकेत या लिखावट लिखना दण्डनीय है। कृपया उत्तर पत्रक ( ओ.एम.आर.) भरने से पूर्व उस पर दिये निर्देशों को ध्यानपूर्वक पढने के बाद ही ओ.एम.आर. शीट में प्रविष्टियां करें। ओ.एम.आर. शीट पर उत्तर में सही का निशान लगाना, आंशिक गोला भरना या गोले के अतिरिक्त पेन का छोटा या हल्का पॉइन्ट भी लगाया जायेगा तो उस स्थिति में भी जवाब गलत माना जायेगा।
21.परीक्षा में अनुचित साधन अपनाये जाने, प्रयास करने अथवा अनुचित सहयोग करने पर राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा (भर्ती में अनुचित साधनों की रोकथाम के अध्युपाय) अधिनियम, 2022 के तहत् कार्यवाही की जायेगी।साथ ही परीक्षार्थी के विरूद्ध परीक्षा रद्द करने और भविष्य में आयोग की किसी भी परीक्षा में बैठने से रोकने(Debar)की दण्डात्मक कार्यवाही भी की जायेगी|
22.अभ्यर्थियो को आगाह किया जाता है कि परीक्षाओं के संबंध में किसी दलाल, मीडिएटर, समाजकंटक या अपराधी के बहकावे में ना आए | यदि कोई परीक्षा में पास कराने के लिये अनुचित लाभ/रिश्वत की मांग करता है या किसी अन्य तरह का प्रलोभन या झांसा देता है तो प्रमाण सहित इस संबंध में जाँच एजेन्सी एवं आयोग को फ़ोन न:0145-2635200/2635212 पर सूचित करें।
23.प्रवेश पत्र में अंकित प्रविष्टियों से किसी भी प्रकार की छेड़छाड़ करना दण्डनीय अपराध है।

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