Anti Paper Leak Low : इस कानून के तहत दोषियों को 10 साल की कैद से लेकर 1 करोड़ जुर्माना तक का प्रावधान

Anti Paper Leak Low : पेपर लीक जैसे अपराधों से निपटने के लिए सरकार ने 21 जून को देश में एंटी पेपर लीक कानून (Centre notifies Public Examinations (Prevention of Unfair Means) Act, 2024 लागू किया। देश में चल रहे नीट यूजी विवाद के बाद इस कानून को लागू किया गया है।

भर्ती परीक्षाओं में नकल और अन्य गड़बड़ियां रोकने और उनसे निपटने के लिए अब तक केद्र सरकार और जांच एजेंसियों के पास कोई ठोस कानून नहीं था। इसी कारण अक्सर पेपर लीक की घटनाएं होती रहती हैं। हाल ही में नीट परीक्षा को लेकर विवाद चल रहा है और यूजीसी नेट परीक्षा को आयोजित होने के एक दिन बाद ही रद्द कर दिया गया। इसके बाद, कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय ने 21 जून की रात को इस कानून की अधिसूचना जारी की।

10 साल की कैद से लेकर 1 करोड़ जुर्माना तक का प्रावधान

NEET और UGC-NET जैसी परीक्षाओं में गड़बड़ियों के बीच यह कानून लाने का फैसला सरकार का बड़ा कदम माना जा रहा है। इस कानून के लागू होने के बाद अब पेपर लीक करने का दोषी पाए जाने पर 10 साल तक की कैद से लेकर 1 करोड़ रुपये के जुर्माने का प्रावधान है। UGC NET की परीक्षा 18 जून को आयोजित की गई और 19 जून को सभी परीक्षाएं रद्द र दी गई । इससे पूर्व NEET परीक्षा पर भी विवाद जारी था ।

ये गलती करने पर माना जाएगा अपराध

❖ किसी परीक्षा का प्रश्न पत्र या उत्तरकुंजी लिक करना अपराध माना जाएगा।

❖ प्रश्न पत्र या उत्तरकुंजी की लिक करने में किसी के साथ शामिल होना भी अपराध होगा।

❖ बिना अनुमति प्रश्न पत्र या ओएमआर शीट अपने पास रखना।

❖ परीक्षा के दौरान किसी से जवाब लिखने के लिए मदद लेना अपराध होगा।

❖ परीक्षा दे रहे अभ्यर्थी को डायरेक्ट या इनडायरेक्ट तरीके से मदद की तो अपराध माना जाएगा।

❖ परीक्षा में उत्तर पुस्तिका या ओएमआर शीट के साथ छेड़छाड़ करना अपराध माना जाएगा।

❖ कॉपियों के मूल्यांकन में बिना अनुमति छेड़छाड़ करना।

❖ सरकारी एजेंसी के द्वारा तय परीक्षा के मानकों का उल्लंघन करना।

❖ मेरिट के लिए तय दस्तावेजों में किसी तरह की छेड़छाड़ करना अपराध होगा।

❖ पब्लिक एक्जाम के लिए तय सिक्योरिटी मानकों का उल्लंघन करना अपराध माना जाएगा।

❖ किसी परीक्षा कंप्यूटर सिस्टम या नेटवर्क में छेड़छाड़ करना अपराध होगा।

❖ विद्यार्थी की सीट अरेंजमेंट, एग्जाम डेट या शिफ्ट में छेड़छाड़ करना।

❖ किसी एग्जामिनेशन अथॉरिटी को धमकाना या काम करने से रोकना।

❖ परीक्षा या एग्जाम अथॉरिटी से जुड़ी नकली वेबसाइट बनाना।

❖ नकली एडमिट कार्ड जारी करना या नकली एग्जाम कराना अपराध होगा।

Anti Paper Leak Low

यदि अपराध किसी निदेशक, वरिष्ठ प्रबंधन या सेवा प्रदाता फर्म के प्रभारी व्यक्तियों की सहमति या मिलीभगत से किया गया है, तो उन्हें तीन से 10 वर्षों की जेल और एक करोड़ रुपये जुर्माना से दण्डित किया जा सकता है।

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कौनसी परीक्षाएं इस दायरे में होगी

ये कानून लागू होने के बाद निम्न परीक्षाएं इसके दायरे में आएगी –

❖ संघ लोक सेवा आयोग (UPSC)

❖ कर्मचारी चयन आयोग (SSC)

❖ रेलवे भर्ती बोर्ड (RRB)

❖ बैंकिंग कार्मिक चयन संस्थान (IBPS)

❖ नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA)

नोट – इसके साथ साथ केंद्र के सभी मंत्रालयों, विभागों की भर्ती परीक्षाएं भी इस कानून के दायरे में होंगी। इसके तहत सभी अपराध संज्ञेय और गैर-जमानती होंगे।

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