Rules of CBT Cum OMR RSMSSB : राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा आगामी परीक्षाओ के लिए नए नियम किए जारी

Rules of CBT Cum OMR RSMSSB : राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, जयपुर द्वारा आगामी समय में आयोजित होने वाली कुछ भर्ती परीक्षायें CBT Cum OMR मोड के माध्यम से आयोजित की जायेंगी तथा इन परीक्षाओं का बोर्ड द्वारा जारी परीक्षा कैलेंडर में Mode of Exam अंकित किया हुआ है। CBT Cum OMR मोड में प्रश्न पत्र कम्प्यूटर स्क्रीन पर प्रदर्शित होगा लेकिन अभ्यर्थी को उत्तर ऑफलाईन ओएमआर शीट पर दर्ज करना होगा। CBT Cum OMR परीक्षा एवं ऑफलाईन परीक्षा में केवल यही अन्तर है कि प्रश्न पत्र कम्प्यूटर स्क्रीन पर प्रदर्शित होंगे, शेष समस्त प्रक्रिया ऑफलाईन परीक्षा के अनुसार ही होगी।

Rules of CBT Cum OMR RSMSSB

CBT Cum OMR परीक्षाओं के संबंध में अभ्यर्थियों को निम्नानुसार निर्देशों की पालना सुनिश्चित किया जाना आवश्यक हैः-

1.बोर्ड द्वारा परीक्षार्थियों को अलग से प्रोविजनल ई-प्रवेश पत्र प्रेषित नहीं किये जायेंगे। उक्त परीक्षाओं के “प्रोविजनल ई-प्रवेश पत्र” बोर्ड वेबसाइट www.rsmssb.rajasthan.gov.in अथवा स्वयं की SSO ID से डाउनलोड करने की दिनांक व समय परीक्षा दिनांक से पूर्व सूचित कर दिया जावेगा।

2. उम्मीदवार को हॉल टिकिट/ई-प्रवेश पत्र में अंकित रिपोर्टिंग समय अर्थात परीक्षा प्रारम्भ होने के 02 घंटे पहले परीक्षा केन्द्र पर पहुँचना उचित होगा।

3. परीक्षा केन्द्र परीक्षा समय से 01 घंटे पहले बंद हो जायेगा। इसके पश्चात किसी को प्रवेश नही दिया जायेगा।

4. अभ्यर्थी परीक्षा केन्द्र के बाहर लगाये गए सीटिंग अरेंजमेंट में देखकर अपनी कम्प्यूटर लैब व ब्लॉक को सुनिश्चित कर लें।

5. प्रवेश पत्र का फोटो आई.डी के साथ सत्यापन के बाद अभ्यर्थी केन्द्र में प्रवेश करके अपने लैब की तरफ जाए।

6. अभ्यर्थी लैब के बाहर लगे लैब चार्ट के साथ अपना नाम व रोल नंबर की पुनः जाँच कर लें व अपना कम्प्यूटर / टर्मिनल नंबर नोट कर लें।

7. अन्वीक्षण की प्रक्रिया को पूर्ण करें व लैब में अभ्यर्थी अपने फोटो बायोमेट्रिक रजिस्टर करावें। अभ्यर्थी को वीक्षक के द्वारा यूजर आईडी व पासवर्ड दिया जाएगा। एक बार बायोमेट्रिक प्रक्रिया पूर्ण होने पर अभ्यर्थी सिर्फ परीक्षा समाप्त होने पर ही कम्प्यूटर लैब छोड़ सकता है।

8. अन्वीक्षण की प्रक्रिया पूर्ण होने के पश्चात अभ्यर्थी अपने टर्मिनल पर ही बैठे व कम्प्यूटर पेरीफेरल्स की स्वतः जॉच कर लें।

9. वीक्षक के कहने पर अभ्यर्थी अपने स्वयं के यूजर आईडी व पासवर्ड का प्रयोग कर, “मॉक टेस्ट लोग ईन” बटन पर क्लिक करके मॉक टेस्ट दिया जा सकता हैं। मॉक टेस्ट अभ्यर्थी को परीक्षा की पद्धति से परिचित कराने का एक माध्यम है। अगर इस मॉक टेस्ट के दौरान अभ्यर्थी को कोई भी परेशानी हो रही हो तो तकनीकी स्टॉफ / इनविजीलेटर से संपर्क कर समस्या का समाधान करा सकते है।

10. अभ्यर्थी द्वारा दी गई मॉक टेस्ट का मूल्यांकन नहीं होना है।

11. लैब के वीक्षक द्वारा अभ्यर्थी को ओएमआर शीट उपलब्ध कराई जाएगी। अभ्यर्थी उस ओएमआर शीट में जरूरी प्रविष्टियों को ध्यान पूर्वक भरें।

12. उम्मीदवार को इनविजीलेटर की उपस्थिति में Attendance Sheet पर हस्ताक्षर करना होगा तथा उसमें निर्धारित स्थान पर हिन्दी के दिये गये वाक्यों को अपनी हस्तलिपि में दर्ज कर हस्ताक्षर करना होगा।

13. लैब वीक्षक द्वारा कहने पर यूजर आईडी पासवर्ड का प्रयोग कर अभ्यर्थी “एग्जाम लोग-ईन” बटन पर क्लिक करें। लोग ईन के पश्चात की स्क्रीन में प्रदर्शित टेस्ट बुकलेट नंबर को ओएमआर शीट में ध्यान पूर्वक “टेस्ट बुकलेट नंबर” के स्थान पर ही अंकित करें। बुकलेट नंबर का ओएमआर शीट में अंकित करना अनिवार्य हैं।

14. CBT परीक्षा की गाइडलाइन व टर्म्स एंड कंडीशन को पढ़कर अभ्यर्थी I-Agree बटन पर क्लिक कर वेंटिंग स्क्रीन में जाए। इस स्क्रीन में परीक्षा शुरू होने के समय का काउंटडाउन (उलटी गिनती) चलता रहेगा।

15. परीक्षा शुरू होने के समय पर परीक्षा के प्रश्न स्वतः ही कम्प्यूटर स्क्रीन पर प्रदर्शित होंगे।

16. अभ्यर्थी प्रश्न को पढ़कर उसका जवाब अलग से दी हुई अपनी ओएमआर शीट में अंकित करें। परीक्षा सोफ्टवेयर में कम्प्यूटर पर उत्तर देने का कोई प्रावधान नहीं दिया गया है।

17. अभ्यर्थी ध्यान दें कि कम्प्यूटर स्क्रीन पर एक समय पर एक ही प्रश्न प्रदर्शित होगा।

18. शेष परीक्षा अवधि कम्प्यूटर स्क्रीन पर हमेशा प्रदर्शित होती रहेगी जिसे ध्यान में रखकर अभ्यर्थी अपने परीक्षा समय का उपयोग कर सकता है।

19. परीक्षा के अन्तर्गत प्रत्येक प्रश्न का उत्तर देने के लिये ओ.एम.आर उत्तर पत्रक पर पाँच विकल्प/गोले दिए जायेंगे। पहले चार विकल्प/गोला A,B,C और D उत्तर से संबंधित तथा पाँचवा विकल्प/गोला ‘E’ ‘अनुत्तरित प्रश्न’ से संबंधित होगा।

20. अभ्यर्थी को ओ.एम.आर. उत्तर-पत्रक पर, संबंधित प्रश्न क्रमांक के लिए सही उत्तर निर्दिष्ट करने हेतु A,B,C या D अर्थात पहले चार में से केवल एक विकल्प/गोला नीले बॉल पॉइन्ट पेन से गहरा कर भरना होगा। यदि अभ्यर्थी कोई प्रश्न का उत्तर नहीं देना चाहता है तो पाँचवा विकल्प / गोले ‘E’ को गहरा करना होगा।

21. यदि पांचों विकल्पों में से कोई भी विकल्प/गोला गहरा नहीं किया गया तो उस प्रश्न के अंकों का 1/3 भाग काट लिया जावेगा।

22. 10 प्रतिशत से अधिक प्रश्नों में किसी भी विकल्प/गोले को अभ्यर्थी द्वारा गहरा नहीं किया गया तो उसे परीक्षा के लिए अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा।

23. प्रत्येक प्रश्न के लिए कोई एक विकल्प/गोला भरा है या नहीं, यह सुनिश्चित करने के लिए उम्मीदवार को 10 मिनट का अतिरिका समय दिया जायेगा।

24. परीक्षा अवधि समाप्त होने पर स्वतः ही परीक्षा स्क्रीन बंद हो जायेगी।

25. अभ्यर्थी द्वारा परीक्षा अवधि समाप्त होने पर, गीताक को अपनी ओएमआर शीट को सौंपना अनिवार्य है।

26. ओएमआर शीट वीक्षक को उपलब्ध कराने के बाद अभ्यर्थी फिर से अपना बायोमेट्रिक वैरिफिकेशन करके लैब छोड़ सकते है।

27. दिव्यांगजन परीक्षार्थी जिन्हें बोर्ड के नियमानुसार देय सुविधाओं में श्रुतलेखक की आवश्यकता है ऐसे अभ्यर्थी केन्द्राधीक्षक को परीक्षा के 03 दिन पहले आवेदन पत्र एवं सक्षम चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेंगे तथा केन्द्राधीक्षक उसको भौतिक रूप से देखकर तथा प्रमाण पत्र के आधार पर जाँच कर नियमानुसार श्रुतलेखक उपलब्ध करायेंगे तथा देय अतिरिक्त समय चाहने पर 20 मिनिट प्रति घंटे के हिसाब से दिया जावेगा।

28. परीक्षा प्रश्न पत्र का मास्टर प्रारूप परीक्षा समाप्त होने के बाद अगले 02 दिन में बोर्ड की वेबसाइट पर अपलोड कर दिया जायेगा ताकि अभ्यर्थी पूछे गये प्रश्नों के उत्तर अपने स्तर पर रिव्यू कर सकें।

चेतावनी

परीक्षा केन्द्रों पर नकल की रोकथाम के लिए बहुत ही प्रभावी उपाय किये गये हैं। परीक्षा में नकल कराने के नाम पर ठगी कराने वाले गिरोह के किसी झांसे / बहकावे में नहीं आयें तथा परीक्षा के संबंध में विभिन्न Social Media पर किये जा रहे भ्रामक प्रचार पर विचार न करें। परीक्षा संचालन में किसी प्रकार से अनुचित साधनों का उपयोग एवं अनियमित गतिविधियों (अधिनियम की धारा 2(घ) के अन्तर्गत यथा परिभाषित) में संलिप्तता पायी जाती है तो उनके विरूद्ध, राज० सार्वजनिक परीक्षा (भर्ती के अनुचित साधनों की रोकथाम के अध्युपाय) अधिनियम 2022 एवं (संशोधन) अधिनियम, 2023 (संख्याक 17) के अनुसार 10 लाख से लेकर अधिकतम 10 करोड रूपये रूपये तक दंड तथा 10 वर्ष से लेकर अधिकतम आजीवन करावास तक की सजा के प्रावधान है, जिसके अंतर्गत कठोर दंडात्मक कानूनी कार्यवाही की जा सकती है साथ ही ऐसे अभ्यर्थी को आगे परीक्षा देने से विवर्जित (Debar) भी किया जावेगा।

नोटः – क्रम संख्या 19 & 20 में अंकित A, B, C, D & E के स्थान पर क्रमशः 1, 2, 3, 4 एवं 5 भी अंकित किया हुआ हो सकता है।

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